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खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी ।

उत्तराखण्ड

खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी ।

पिथौरागढ़– उच्च न्यायालय, उतराखण्ड , खाद्य सुरक्षा आयुक्त उतराखण्ड व जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के निर्देश में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत गंगोलीहाट तथा बेरीनाग क्षेत्र तथा आस-पास के क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कार्यवाही के दौरान रिटेलर और होलसेल परचून विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय एवं प्रयोग ना करने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु प्रदर्शित पैकड खाद्य पदार्थो पर अंकित कालातीत तिथि की जांच की गयी एवं कालातीत खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया तथा उक्त विक्रेताओ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया।

टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश शर्मा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन तथा भगवत उपाध्याय सम्मिलित रहे।टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ,नईदिल्ली और भारत सरकार के ‘भोग’पहल कार्यक्रम के तहत मंदिर परिसरों में लगने और बंटने वाले भोग के सर्टिफिकेशन के लिए गंगोलीहाट ,हाट कालिका मंदिर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी और उन्हें भोग पहल से संबंधित जानकारी दी गई और दिशा-निर्देश पुस्तिका दी गयी और मंदिर समिति के पदाधिकारि द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही इस पहल के संबंध मे बैठक कर सहमति-असहमति की सूचना खाद्य सुरक्षा प्रशासन को दे दी जाएगी ।

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