Connect with us

कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार

उत्तराखण्ड

कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार

देहरादून– राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा देगी,ताकि पीड़ित परिवार विपरीत परिस्थितियों में अपना भरण-पोषण कर सके।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के तहत मृतक के विधिक वारिस को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर समस्त जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

यह भी पढ़ें -  राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक में किया गया दीपोत्सव

देश में कोविड-19 संक्रमण का पहला केस पाये जाने की तिथि से लेकर भविष्य में भी कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा देगी।

यह भी पढ़ें -  यहां देव लोग रहते हैं, पवित्र कार्य में हम सब भागीदार हो रहे है-परम पूज्यनीय सर संघचालक डॉ मोहन भागवत

इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। मुआवजा हेतु प्रारूप तहसील एवं जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रहेगा। मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन करने के उपरांत राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

Continue Reading

More in उत्तराखण्ड