उत्तराखण्ड
फाँसी की सजा,पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जनपद पिथौरागढ़ में यह पहला मामला है जिसमे बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आज अहम फैसला लेते हुए पोक्सो एक्ट के तहत, एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल जनक बहादुर नाम का युवक अपनी ही साढ़े चार वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीडन कर रहा था। मामला पुलिस तक पहुँच गया।बच्ची से पूछताछ व जांच किये जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया।
बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जनपद पिथौरागढ़ में यह पहला मामला है जिसमे बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई है।