उत्तराखण्ड
जिले में नाइट कफ्यू हुआ समाप्त।
पिथौरागढ़– जिले में नाइट कफ्र्यू समाप्त कर दिया गया है व जनपद के समस्त जिम,शॅापिग माॅल सिनेमा हाॅल, सैलून, थियेटर, आॅडिटोरियम सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियाॅ कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे व जनपद के समस्त स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे, जनपद में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे व जनपद में समस्त सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मीलित होने की अनुमति होगी। व इस दौरान कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन करने की 28 फरवरी 2022 तक अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरंेट, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकाॅल के तहत डाइनिग के संचालन की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जो गतिविधियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नही होगी व जनपद के समस्त शासकीय एवं निजी विघालय कक्षा 1 से 12 तक विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र 01 मार्च 2022 से खुलेंगे व भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी व सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिती सुनिश्चित की जायेगी।
कोविड एपरोपिरयेट विहेवयर/सैंटाईजेशन जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड,, मण्डी शॅापिंग माॅल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 नियमों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैंटाईज करने आदि का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद में सभी पात्र व्यक्तियों का कोविड वैक्सिनेशन डबल डोज को शत-प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में कोविड-19 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा इस हेतु जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थनों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा व सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 06 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा व सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा व 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों व गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जायेगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम एवं आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।