उत्तराखण्ड
नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड- 10 नवम्बर को जारी होगी अधिसूचना-25 दिसंबर से पूर्व निकायों का हो जाएगा गठन
उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यक्रम शुक्रवार को पेश किया। इसमें कहा गया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन हो जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर सरकार ने असमर्थतता जताते हुए हाईकोर्ट में शपथ दाखिल किया राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 अक्तूबर को ओबीसी-एससी-एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। 31 अक्तूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उसी दिन मतदाता सूची जारी होगी।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले प्रवर समिति के पास ओबीसी आरक्षण का मामला जाने के बाद शुरू हुआ इंतजार फिलहाल सरकार की नई समय सारिणी से दूर हो गया है। अब निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे। इसी हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले सरकार ने हाईकोर्ट में अक्तूबर में निकाय चुनाव की समय-सारिणी दाखिल की थी। इसी हिसाब से तैयारियां भी चल रही थीं लेकिन विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। इससे निकाय चुनाव की तारीख पर संशय पैदा हो गया था।
23 सितम्बर को मिलेगी रिपोर्ट
प्रवर समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच विभिन्न निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दीं। इन निकायों में परिसीमन के मुताबिक मतदाता सूची संशोधन का काम शुरू हो गया है। आयोग 31 अक्तूबर तक यह काम पूरा कर लेगा। इसके बाद 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन व अन्य सभी चुनावी कार्य होने के बाद 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे।
