उत्तराखण्ड
वृद्ध-विधवा पेंशन आवेदनकर्ताओं को मिली बड़ी राहत, यह बाध्यता हुई समाप्त
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध एवं विधवा पेंशन आवेदनकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। शासनादेश में संशोधन करने के बाद बेटे की उम्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जबकि पहले बेटे की उम्र 18 वर्ष होने पर विधवा एवं वृद्ध को पेंशन से वंचित रहना पड़ता था।पोर्टल पर आनलाइन फार्म उपलब्ध
समाज कल्याण विभाग ने बताया पेंशन के शासनादेश में संशोधन किया गया है। बेटे की उम्र की बाध्यता समाप्त करने के बाद वृद्ध एवं विधवा पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आनलाइन फार्म उपलब्ध कराया गया है।