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17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने की घोषणा

उत्तराखण्ड

17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने की घोषणा

भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 17 साल से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।देश में मतदान के लिए 18 साल की उम्र तय की गई है लेकिन अब 17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 17 साल से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। अब युवाओं को सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो। 17 साल से अधिक आयु के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।चुनाव आयोग ने कहा है कि जरूरी नहीं कि 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद ही इसके लिए आवेदन किया जाएगा। 17 साल पूरा होते ही युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को यह सुविधा प्रदान करें। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में तीन बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा।असल में चुनाव आयोग की सिफारिशों पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें चार योग्यता तिथियों को यानि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है। पहले केवल 1 जनवरी ही योग्यता की तारीख मानी जाती थी। आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले थी।

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